उदित वाणी, रांची: राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, मानहानि मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई कथित टिप्पणी के मामले में उनके खिलाफ चल रही निचली अदालत की कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (20 जनवरी 2025) को रोक लगा दी.
राहुल गांधी के खिलाफ था मानहानि का मामला
भाजपा के कार्यकर्ता नवीन झा ने वर्ष 2019 में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था. आरोप है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान चाईबासा में दिए गए एक भाषण में राहुल गांधी ने अमित शाह को ‘हत्यारा’ कहकर संबोधित किया था.
झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी
रांची की अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ मामला चल रहा था. इस कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए राहुल गांधी ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई. इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की.
सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने राहुल गांधी की अपील पर सुनवाई की. कोर्ट ने झारखंड सरकार और भाजपा नेता नवीन झा को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है.
अमित शाह पर टिप्पणी का विवाद
2019 के लोकसभा चुनाव से पहले चाईबासा में एक चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी ने कथित तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लिए ‘हत्यारा’ शब्द का इस्तेमाल किया था. इस टिप्पणी को लेकर भाजपा नेता नवीन झा ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था.
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ झारखंड की निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है. अब अदालत ने झारखंड सरकार और भाजपा नेता को नोटिस भेजकर मामले पर जवाब मांगा है.
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से राहुल गांधी को फिलहाल राहत मिली है. यह मामला राजनीतिक और कानूनी दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया है, क्योंकि इससे राजनीतिक बयानबाजी की सीमाओं और उसकी कानूनी व्याख्या पर रोशनी डाली जाएगी.
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