
उदित वाणी, सरायकेला : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के निर्देशानुसार तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सरायकेला-खरसावाँ के तत्वावधान में 14 मार्च 2026 को सरायकेला सिविल कोर्ट और चांडिल कोर्ट परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा.
एनपीए खाताधारकों को मिलेगा समझौते का अवसर
इस लोक अदालत में विभिन्न बैंकों के एनपीए (Non-Performing Asset) ऋण खाताधारकों को विशेष छूट के साथ एकमुश्त समझौता (One Time Settlement) के माध्यम से अपने बकाया ऋण का निपटारा करने और ऋणमुक्त होने का अवसर प्रदान किया जाएगा.
ऋणधारकों से लोक अदालत में भाग लेने की अपील
अग्रणी जिला प्रबंधक (LDM), सरायकेला–खरसावाँ वरुण चौधरी ने जिले के सभी एनपीए ऋण खाताधारकों से अपील की है कि वे 14 मार्च 2026 को सरायकेला सिविल कोर्ट या चांडिल कोर्ट परिसर में उपस्थित होकर राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाएं और एकमुश्त समझौते के माध्यम से अपने बकाया ऋण का निपटारा सुनिश्चित करें.
त्वरित और सौहार्दपूर्ण समाधान का मंच
राष्ट्रीय लोक अदालत ऋण से जुड़े मामलों के त्वरित, सरल और सौहार्दपूर्ण निपटारे का प्रभावी मंच है. इसके माध्यम से संबंधित पक्ष बिना लंबी कानूनी प्रक्रिया के आपसी सहमति से अपने मामलों का समाधान प्राप्त कर सकते हैं.

