उदित वाणी कांड्रा : चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल राधेश्याम साह के नेतृत्व में रविवार को सरायकेला जेल में विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बंदियो को प्ली बारगेनिंग,लोक अदालत,केस का ट्रायल,केस का चार्ज समेत अन्य विधिक जानकारी दी गयी। विधिक जागरुकता शिविर के पश्चात प्रत्येक बंदियो से मिलकर उनके केस के संबंध में जानकारी लेते हुए पूछताछ की गयी। विधिक जागरूकता शिविर में झालसा रांची की की ओर से निर्देशित जेल इंटनसीव कैंपन के तहत वैसे बंदियो की पहचान की गई जिसमें बंदी का केस पैरवी करने के लिए कोई भी अधिवक्ता नही है या वैसे बंदी जिनका केस में बेल हो चुका है लेकिन बंदी बेल बांड भरने में असमर्थ है। तथा वैसे बंदी जिसे न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई है लेकिन वह बंदी अपना अपील उच्च न्यायालय रांची में दाखिल करने में असमर्थ है। विधिक जागरुकता शिविर में कारा के दो बंदी विशुन सरदार व सीताराम तुरी जिसे न्यायालय द्वारा जमानत दे दी गई है परंतु ये गरीबी के कारण बेल बांड भरने में असमर्थ है जिसके कारण जमानत के बाद भी जेल में बंद है। एक बंदी नरेश मुखी जो कि हत्या के एक मामले में जेल में बंद है जो गरीबी के कारण अपना केस की पैरवी के लिए अधिवक्ता रखने में असक्षम है। जिसे शिविर में उनसे निशुल्क अधिवक्ता रखने के संबंध में ऑन द स्पॉट फॉर्म भराया गया। विधिक जागरुकता शिविर में लीगल एंड डीफेंस काउंसिल के सुनीत कर्मकार व सहायक अमजद अली द्वारा भी बंदियो को विधिक जानकारी दी गयी। मौके पर पीएलवी दीपक घोष व कारा कर्मी समेत अन्य उपस्थित थे।
उदित वाणी टेलीग्राम पर भी उपलब्ध है। यहां क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।