उदित वाणी, रांची: झारखंड हाईकोर्ट में झारखंड रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी [रेरा] में अध्यक्ष एवं एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के रिक्त पदों को भरने को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई तथा अदालत ने मामले में राज्य सरकार से दो सप्ताह में जबाब दाखिल करने का निर्देश दिया. इस मामले में अब अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी. सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि झारखंड रेरा में वर्तमान में कार्यवाहक अध्यक्ष रखकर काम चलाया जा रहा है और झारखंड रेरा में 6 जनवरी 2021 से ही नियमित अध्यक्ष का पद खाली पड़ा है.
जबकि एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का पद भी 25 नवंबर 2022 से खाली है. जिसकी वजह से रेरा में 66 केस लंबित पड़े हैं. इसके साथ ही प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ट्विंकल रानी ने उक्त पदों पर नियमित नियुक्ति करने का आदेश देने का आग्रह किया गया है. ज्ञात हो कि झारखंड रेरा के माध्यम से सरकार द्वारा राज्य में रियल एस्टेट क्षेत्र को नियंत्रित किया जाता है.
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