उदित वाणी, रांची: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की पीठ द्वारा स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह के विरूध्द जमानतीय वारंट जारी करने व कड़े निर्देश के बाद अवमानना के एक मामले में शुक्रवार को वे रात नौ बजे अदालत में पेश हुए. यद्यपि उनके अदालत में पेश होने के बाद उन्हें राहत देते हुए अदालत के अनुपालन करने का निर्देश दिया. वहीं इससे पहले आदेश का पालन नहीं करने पर अदालत ने अपर मुख्यसचिव के विरुद्ध जमानती वारंट जारी कर डीजीपी को शाम चार बजे अदालत में पेश करने का आदेश दिया. लेकिन डीजीपी अनुराग गुप्ता ने ऑनलाइन जुड़कर कोर्ट को बताया कि अपर मुख्य सचिव रांची में नहीं हैं.
वह राज्य से बाहर हैं और शुक्रवार को रात साढ़े आठ बजे उनका विमान रांची पहुंचेगा. इस पर अदालत ने शुक्रवार को ही रात नौ बजे उन्हें कोर्ट में पेश करने का निर्देश डीजीपी को दिया. मामले में हजारीबाग के पूर्व सिविल सर्जन डा दीनानाथ पांडेय ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की है. विभाग की ओर से उनके पेंशन की 20 प्रतिशत राशि काट ली गई है. पूर्व में हाईकोर्ट ने पूरे पेंशन की भुगतान करने का आदेश दिया था. लेकिन उसका पालन नहीं किया गया. इस पर नाराजगी जताते हुए अदालत ने कड़े तेवर दिखाए.
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