उदित वाणी, रांची : सीबीआई की बिशेष अदालत द्वारा संयुक्त बिहार में हुए अलकतरा घोटाला मामले में बिहार के पूर्ववर्ती लालू प्रसाद यादव की सरकार के पथ निर्माण मंत्री इलियास हुसैन समेत 5 आरोपियों को सजा सुनाई गई. बिशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत द्वारा 28 साल के लंबे अंतराल के बाद शनिवार को बिहार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन के अलावा उनके पीए शहाबुद्दीन के साथ ही पवन कुमार अग्रवाल, अशोक कुमार अग्रवाल और विनय कुमार सिन्हा के खिलाफ 3-3 साल जेल की सजा के साथ ही इन सभी पर 15-15 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.
वहीं अदालत ने जी रामनाथ, एसपी माथुर, तरुण गांगुली, रंजन प्रधान, सुबह सिन्हा और एमसी अग्रवाल समेत 7 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. बर्ष 1995 मेंहजारीबाग में सड़क बनाया जाना था. इसके लिए हल्दिया ऑयल रिफाइनरी कोलकाता से अलकतरा आपूर्ति किया जाना था. लेकिन मंत्री और कंपनी के अफसरों ने साठगांठ कर सरकार को करोड़ों का चूना लगाया. सीबीआई ने जांच में पाया कि आरोपियों ने घोटाला किया है. कुल 27.70 लाख का अलकतरा घोटाला हुआ था. 510 मीट्रिक टन अलकतरे की सप्लाई रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट हजारीबाग को किया जाना था. लेकिन सप्लाई नहीं की गयी और फर्जी दस्तावेज में सप्लाई दिखाया गया था. इसके लिए पवन करियर नामक कंपनी से सप्लाई का फर्जी दस्तावेज तैयार किया गया था. इस मामले में 1996 में बरही थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी.
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