
उदितवाणी, पटमदा : पटमदा प्रखंड के कमलपुर थाना क्षेत्र स्थित बांगुड़दा गांव निवासी जगदीश कुमार ने गंभीर आरोप लगाते हुए प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है. उन्होंने बताया कि उनके नाम पर निबंधित स्कूटी (संख्या: JH 05 CT 0906) पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 31 मार्च 2025 की शाम 6:48 बजे धौलाकुआं क्षेत्र में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए एक ई-चालान जारी किया है.
जगदीश का दावा है कि उनकी स्कूटी न तो कभी झारखंड से बाहर गई है और न ही वे स्वयं दिल्ली गए हैं. चालान की सूचना उन्हें एसएमएस के माध्यम से मिली और यह चालान echallan.parivahan.gov.in पोर्टल पर भी उपलब्ध है. हैरानी की बात यह है कि उन्हें 12 जुलाई 2025 को पटियाला हाउस कोर्ट, नई दिल्ली में पेश होने का निर्देश भी दिया गया है.
नंबर प्लेट की क्लोनिंग का शक
जगदीश ने इस मामले को पूरी तरह त्रुटिपूर्ण बताया है और संदेह जताया है कि उनकी स्कूटी की नंबर प्लेट की क्लोनिंग की गई है. उनका कहना है कि उल्लिखित दिन और समय पर वे स्वयं गांव में मौजूद थे और स्कूटी भी वहीं खड़ी थी.
उन्होंने पटमदा, कमलपुर थाना और साइबर थाना जमशेदपुर को तीन प्रमुख मांगों के साथ आवेदन सौंपा है:
इस त्रुटिपूर्ण चालान को तत्काल रद्द किया जाए.
वाहन संख्या के दुरुपयोग या क्लोनिंग की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए.
ट्रैफिक सिस्टम को और पारदर्शी और सुरक्षित बनाया जाए ताकि आम नागरिकों को ऐसी परेशानियों से बचाया जा सके.
पहले भी सामने आ चुका है ऐसा मामला
यह पहला मामला नहीं है. इससे पहले, 8 अप्रैल को पटमदा बाजार निवासी और एलआईसी एजेंट उदय कुमार दत्त के नाम पर भी एक चालान जारी हुआ था. पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के बोरो थाना क्षेत्र से जारी इस चालान में सीट बेल्ट नहीं पहनने का आरोप लगाते हुए 1000 रुपए का जुर्माना लगाया गया.
उदय दत्त का कहना है कि जिस दिन का चालान है, उस दिन उनकी कार उनके घर के बाहर खड़ी थी. उन्होंने बोरो थाना प्रभारी को आवेदन देकर मांग की है कि उनकी गाड़ी के नंबर का गलत उपयोग करने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए.
उदय का कहना है कि वे इस मामले को कोर्ट में चुनौती देना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने चालान की राशि अब तक नहीं भरी है.
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