विभिन्न प्रयोजनों में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र होना जरूरी- अनुमंडल पदाधिकारी सरायकेला
उदित वाणी कांड्रा: ऑटोक्लस्टर स्थित सभागार मे जिला दंडाधिकारी साहब उपायुक्त अरवा राजकमल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय एक दिवसीय जीवनांक संबंधी प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ उपायुक्त एवं अन्य वरीय पदाधिकारियों द्वारा सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया।
कार्यक्रम के दौरान राज्य स्तर से आए प्रशिक्षणकर्ता के द्वारा जन्म एवं मृत्यु प्रमाणपत्र की आवश्यकताओं, इसका पंजीकरण करने की अवधि, संबंधित पदाधिकारी,अपीलीय पदाधिकारी की कार्य शक्तियां एवं दायित्व इत्यादि महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए इसे अत्यावश्यक दस्तावेज के रूप में अपनाने पर बल दिया गया।
जन्म-मृत्यु निबंधन से लोगों को ही कराना होगा अवगत, आज के समय में जन्म मृत्यु का निबंधन बेहद जरूरी– उपायुक्त
प्रशिक्षण सह कार्यशाला को संबोधित करते हुए जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त अरवा राजकमल ने कहा कि आज के समय में जीवन मृत्यु का निबंधन बेहद जरूरी है। सभी जिम्मेवार माता पिता को अपने बच्चों का निबंधन अवश्य करवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जन्म और मृत्यु निबंधन का उपयोग सरकार द्वारा विकास कार्य करने के लिए किया जाता है। वहीं उपायुक्त ने जन्म प्रमाण पत्र को लेकर बताया कि जन्म के वक्त किसी बच्चे का नाम अगर नहीं रखा गया है तो बिना नाम के भी प्रमाण पत्र जारी किए जाने का प्रावधान है, वहीं बच्चे का एक साल तक नाम निःशुल्क जन्म प्रमाण पत्र में जुड़वा सकते है। वहीं जन्म के साथ साथ मृत्यु प्रमाण पत्र के भी महत्व के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि जरूरी है कि आप सभी जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र निबंधन करने की प्रक्रियाओं को बारीकी से समझें और ध्यानपूर्वक प्रमाण पत्र निर्गत करें ताकि किसी को आवश्यकता पड़ने पर प्रमाण पत्र में त्रुटि आदि जैसी समस्याओं का सामना करना ना पड़े और वह किसी योजना या सुविधा से ऐसे कारणों से अछूता ना रह जाए। इस दौरान उन्होंने सभी प्रशिक्षुओं को कार्यशाला के माध्यम से जन्म मृत्यु निबंधन की जो जानकारी दी जा रही उसे जन जन तक पहुंचने तथा लोगों को इसका महत्वता संबंधित जानकारी देने की बात कही। उन्होंने जन्म मृत्यु के रजिस्ट्रारों की भूमिका के बारे में निर्देश देते हुए कहा कि वे अपने क्षेत्राधिकार के अंर्तगत होने वाले जन्म मृत्यु की घटना का निबंधन सूचक द्वारा दी गयी सूचना एवं स्वयं घटना का संज्ञान में लेकर ससमय करें क्योंकि निबन्धकों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इस दौरान उपायुक्त ने कहा की ज्यादातर निजी नर्सिंग होम द्वारा डाटा छिपाया जा रहा है, जो गलत है। आज के दौर में संस्थागत प्रसव संभव नहीं है, ऐसे में सभी स्वास्थ्य कर्मियों को गर्भवती माताओं का डाटा रखना अनिवार्य है।
विभिन्न प्रयोजनों में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र होना जरूरी- अनुमंडल पदाधिकारी सरायकेला
कार्यशाला को संबोधित अनुमंडल पदाधिकारी सराय किला श्री रामकृष्ण कुमार ने सभी रजिस्ट्रार को निदेश दिया कि जन्म निबंधन कराना आवश्यक है। इसका उपयोग जन्म की तिथि एवं स्थान का प्रमाणिक दस्तावेज स्कूल में प्रवेश हेतु राशन कार्ड में नाम दर्ज कराने हेतु, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में विदेश यात्राओं के लिए पासपोर्ट बनाने में, मताधिकार प्राप्त करने के लिए, वृद्धावस्था बालिका समृद्धि सुकन्या योजना एवं बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड के लिए, देश के वर्तमान जनसंख्या की स्थिति हेतु बहुत उपयोगी है। उन्होंने कहा कि जन्म मृत्यु के निबंधन की अनिवार्यता से हम सभी अच्छी तरह से वाकिफ हैं। इसलिए आप लोगों का दायित्व है जिले में कोई भी निबंधन न छूटे। जन्म मृत्यु निबंधन इसी के आधार पर कई योजना अंतर्गत विकास कार्य का क्रियान्वयन होगा।
कार्यक्रम मे उप निदेशक संख्याकी विभाग कोल्हान प्रमण्डल नुकूल उरांव, जनगणना कार्य निदेशालय झारखण्ड राज्य सहायक संचालक आशुतोष कुमार, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी फैजान सर्वर, जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी सुनील कुमार सिंह, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी सीएचसी प्रभारी, सभी नगर निकाय क्षेत्र के सभी संबंधित पदाधिकारी, सभी प्रखंड संख्याकी प्रवेक्षक, पंचायत सेवक एवं अन्य उपस्थित रहे।
उदित वाणी टेलीग्राम पर भी उपलब्ध है। यहां क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।