उदित वाणी, रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में उद्योगों को प्रोत्साहन देने से संबंधित कई फैसले लिए गए. जिसके तहत राज्य सरकार आहूत बजट सत्र के दौरान झारखंड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम ईकाई [एमएसएमई] बिशेष छूट विधेयक लायेगी. इस विधेयक के पारित होने के बाद एमएसएमई श्रेणी के तहत खुलनेवाले नए उद्योगों को लाइसेंस राज से तीन साल तक मुक्ति मिलेगी और उन्हें कारोबार शुरू करने के लिए आवश्यक लाइसेंस लेने की अनिवार्यता को समाप्त किया जायेगा. नए उद्योगों को कारोबार शुरू करने और काम के जम जाने के बाद ही उनके लिए लाइसेंस की अनिवार्यता होगी. उन्हें आवश्यक ट्रेड लाइसेंस के लिए भी तीन साल तक की छूट दी जायेगी. इसके साथ ही मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 12 प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान की गई.
ईज आफ डूइंग बिजनेस को प्रोत्साहित करने के लिए कारखाना अधिनियम में संशोधन को लेकर भी लाई जायेगी विधेयक
ईज आफ डूइंग बिजनेस को प्रोत्साहित करने के लिए कारखाना अधिनियम में संशोधन को लेकर भी विधेयक लाने की मंजूरी दी गई. यह निर्णय भारत सरकार के औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए बिजनेस रिफार्म एक्शन प्लान के तहत लिया गया है. इस संशोधन से राज्य में उद्योगों की स्थापना और संचालन सरल होगा. जिससे निवेशकों को अधिक सुविधा मिलेगी और औद्योगीकरण को बढ़ावा मिलेगा. वही कारखाना नियमावली में संशोधन को स्वीकृति दी गई. जिसके तहत रात्रि पाली में काम करने की इच्छुक महिला कामगारों को शाम सात बजे से सुबह के छह बजे तक के रात्रिकालीन शिफ्ट में भी काम करने का प्रावधान किया गया है.
चयनित आईटीआई में बाजार की मांगों के अनुरूप नवीनतम तकनीकी जानकारी देने के लिए मारुति सुजुकी के साथ होगा एमओयू
इधर राज्य सरकार ने चयनित सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में बाजार की मांगों के अनुरूप नवीनतम तकनीकी की जानकारी ऑटोमोबाईल निर्माण व्यवसायों में प्रदान करने के लिए झारखण्ड वित नियमावली के नियम-235 को नियम-245 के तहत शिथिल करते हुए मनोनयन के आधार पर मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के साथ एमओयू करने का फैसला लिया गया. मारुति सुजुकी के सहयोग से कंपनी के सामाजिक दायित्व के अंतर्गत समझौता ज्ञापन [एमओयू] पर हस्ताक्षर करने की राज्य मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी है. इस फैसले र्से आइर्टीआइ छात्र-छात्रओं को आधुनिक आटोमोबाइल तकनीकी की जानकारी मिलेगी और बाजार की मांगों के अनुरूप प्रशिक्षित होगे.
पांचवें व छठवें वेतनमान पानेवाले कर्मियों-पेंशनभोगियों का डीए बढ़ा
छठां वेतनमान पानेवाले राज्य कर्मियों व पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में सात प्रतिशत वृध्दि की मजूरी दी गई. इन्हें अब 239 से बढ़ाकर 246 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ते का भुगतान किया जायेगा. वहीं पांचवां वेतनमान पानेवाले राज्य कर्मियों व पेंशनभोगियों के मंहगाई भत्ते में 12 प्रतिशत वृध्दि की मंजूरी दी गई. इन्हें अब 443 से बढ़ाकर 455 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता मिलेगा. दोनों श्रेणी के कर्मियों को इसका लाभ 1 जुलाई 2024 के प्रभाव से ही मिलेगा. आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन एवं मानदेय में अब तक किए गए तमाम संशोधनों को समाहित करने का निर्देश दिया गया.
बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम एवं बिहार स्टेट इलेक्ट्रानिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड से संबंधित आस्तियों एवं दायित्वों के बंटवारे की स्वीकृति दी गई. इसके तहत राज्य सरकार 12.74 करोड़ रुपये देगी. हजारीबाग स्थित भूमि संरक्षण अनुसंधान केंद्र डेमोटांड़ के तत्कालीन उप निदेशक सुनील कुमार पर अधिरोपित दंड पर पुनर्विचार के प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया गया. इन्होंने पेंशन में कटौती के निर्णय पर पुनर्विचार के लिए आवेदन दिया था. झारखंड जगुआर में प्रतिनियुक्त स्व राजेश कुमार तत्कालीन उप समादेष्टा सीमा सुरक्षा बल के आश्रित को सेवांत लाभों के भुगतान करने की स्वीकृति दी गई. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के प्रेम कुमार सिंह एवं अन्य आवेदन कर्ताओं की सेवा हाईकोर्ट के आदेश से नियमित करने की अनुमति प्रदान की गई.
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