
उदित वाणी, रांची : उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने होटलों एवं रेस्तरां में बार के संचालन को लेकर नई झारखंड मदिरा का भंडारण एवं थोक बिक्री नियमावली 2026 लागू करने का निर्णय लिया गया है. जिसमें बार, रेस्टोरेंट आदि के लिए कड़े नियमों का प्रावधान किया गया है. प्रस्तावित नियमावली में नियम तोड़ने वालों के लिए भरी जुर्माने का प्रावधान किया गया है. जिसके तहत लाइसेंसी होटल, रेस्टोरेंट, बार परिसर में अस्त्र-शस्त्र के साथ प्रवेश करने पर हथियार धारण करने वाले व्यक्ति के ऊपर एक लाख रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा. विभाग ने इसका प्रारुप जारी कर आम नागरिकों एवं स्टेक होल्डरों से उसपर सुझाव मांगा है. नई नियमावली के तहत त्रैमासिक लाइसेंस शुल्क के स्थान पर अब बार्षिक लाइसेंस शुल्क एकमुश्त जमा किए जाने का प्रावधान किया गया है. व्यवसायियों के सुविधा के लिए लाइसेंसधारी जमानत की राशि लाइसेंस अवधि में कभी भी ई-बैंक गारंटी से विकल्प के तौर पर कर सकते हैं.
पेग में माप से कम शराब परोसने समेत कई तरह के जुर्माने का प्रावधान
स्टॉक रजिष्टर मांगने और प्रस्तुत नहीं करने, स्टॉक रजिष्टर अद्यतन नहीं रखने, ड्यूअी पेड स्टॉक को अनधिकृत परिसर या गोदाम में रखने, होटल, रेस्टोरेंट, बार एवं क्लब के लाइसेंसी को पेग के अनुसार विक्रय मूल्य को प्रदर्शित नहीं करने, होटल, रेस्टोरेंट, बार एवं क्लब परिसर में सफाई की समुचित व्यवस्था नहीं होने, कीट नियंत्रण नहीं कराये जाने, लाइसेंसी होटल, बार, रेस्टोरेंट व क्लब में दृष्टिसुलभ स्थल पर एंटी ड्रग अवेयरनेस वारनिंग साइनेज बोर्ड- स्टील बोर्ड नहीं लगाने, परिसर में डेसिबल मीटर को नहीं रखने और परिसर के नो स्मोकिंग जोन में स्मोकिंग करते हुए पाए पर प्रत्येक कमियों में 10-10 हजार रूपये का जुर्माना लगाया जायेगा. वहीं पेग में माप से कम शराब परोसने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा.
10 बजे के बाद तेज आवाज में गाना बजाने पर समेत अन्य कई तरह के जुर्माने
होटल, रेस्टोरेंट, बार एवं क्लब परिसर में रात के 10 बजे के बाद तेज आवाज में म्यूजिक बजाये जाने, परिसर में अलग से स्मोकिंग जोन नहीं बनाने और सक्षम प्राधिकार की अनुमति प्राप्त किए बिना महिला कर्मी की नियुक्ति करने पर भी प्रत्येक के लिए 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. वहीं मापतौल विभाग से सत्यापित पेग मापक जार नहीं पाए जाने, संचालन अवधि से अधिक समय तक बार संचालन करने, माइक्रो ब्रीवरी के लाइसेंसी परिसर में मास फ्लो मीटर नहीं लगाने, बिना अनुमति परिसर में परिवर्तन करने और परिसर में सीसीटीवी कैमरा का संचालन नहीं होने पर प्रत्येक के लिए 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. इसके अलावा खाली बोतलों को क्षेत्रीय उत्पाद पदाधिकारी की उपस्थिति के बगैर विनष्ट करने अथवा विनष्ट नहीं किए जाने पर भी 50 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा तथा अन्य किसी तरह की अनियमिततायें होने पर जिला उत्पाद पदाधिकारी के माध्यम से आयुक्त उत्पाद को अवगत कराया जाएगा. इसके बाद कोई कार्रवाई की जा सकेगी.
थ्री व फॉर स्टार में दो बजे व फाइव स्टार होटलों में चार बजे तक खुले रहेंगे बार
इधर अब राज्य के थ्री व फॉर स्टार के होटलों में रात दो बजे तक बार संचालित किया जा सकेगा. वहीं फाइव स्टार होटलों में सुबह के चार बजे तक बार का संचालन हो सकेगा. हालांकि रांची, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद व सरायकेला खरसावां जिले को छोड़कर अन्य जिलों में उक्त श्रेणी के होटलों को छोड़कर अन्य स्टार होटलों-रेस्तरां में रात 12 बजे या एक बजे तक ही बार का संचालन होगा. पूरे झारखंड में लाइसेंसधारियों के लिए सामान्य संचालन अवधि रात के 12 बजे तक निर्धारित की गई है. अतिरिक्त लाइसेंस शुल्क का भुगतान कर एवं जिला के एसएसपी, एसपी से अनापत्ति पत्र लेकर बार संचालन अवधि को बढ़ाया जा सकता है. नई नियमावली में लाइसेंस निलंबन, निरस्तीकरण तथा अपील से संबंधित प्रावधानों को स्पष्ट किया गया है. विभिन्न प्रकार की अनियमितताओं व दंड को वर्गीकृत किया गया है.
शुल्क का निर्धारण
पूरे राज्य में पांच सितारा होटल के लिए आवेदन शुल्क दो लाख रुपये व जमानत की राशि छह लाख रुपये का प्रावधान किया गया है. बंद जगह पर बार संचालन के लिए बार्षिक शुल्क रात के 12 बजे तक 20 लाख रुपये, रात के दो बजे तक 22 लाख रुपये व रात के चार बजे तक 24 लाख रुपये देने का प्रावधान किया गया है. वहीं खुले जगह पर बार संचालन के लिए बार्षिक शुल्क रात के 12 बजे तक के लिए 22 लाख रुपये, रात के दो बजे तक 24 लाख व रात के चार बजे तक के लिए 26 लाख रुपये देने होंगे. पूरे राज्य में तीन व चार सितारा होटल के लिए आवेदन शुल्क एक लाख रुपये, जमानत की राशि छह लाख रुपये, बंद जगह पर बार संचालन के लिए बार्षिक शुल्क रात 12 बजे तक के लिए 15 लाख, रात दो बजे तक के लिए 17 लाख रुपये होंगे. वहीं खुले स्थान पर बार संचालन होने पर रात 12 बजे तक के लिए 17 लाख रुपये व रात दो बजे तक के लिए 19 लाख रुपये देने होंगे. इसके अलावा भी नई नियमावली में कई तरह के बदलाव किये गए हैं.

