* आयुष्मान योजना के तहत 70 बर्ष या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा ₹5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा का लाभ
* अब कारखाना में काम करने वाले कर्मियों को तीन माह में 75 घंटे की जगह 125 घंटे का मिलेगा ओवर टाइम
* नई झारखंड जेल मैनुअल-2025 को मिली मंजूरी
* कैबिनेट में दी गई कुल 17 प्रस्तावों पर स्वीकृति
उदित वाणी, रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रालय प्रोजेक्ट भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में झारखंड उत्पाद [मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन] नियमावली-2025 गठित करने की स्वीकृति दी गई. जिसके तहत राज्य में अब शराब की 1453 निजी दुकानें खुलेंगी. दुकानों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा. थोक शराब बिक्री का अधिकार झारखंड स्टेट बेवरेजेज कारपोरेशन के पास रहेगा. जबकि खुदरा बिक्री निजी हाथों में होगी. प्रेस ब्रीफिंग में मौजूद उत्पाद आयुक्त मनोज कुमार ने बताया कि जुलाई से पहले निजी क्षेत्र में दुकानों को देने का काम पूरा कर लिए जाने की संभावना है. एक व्यक्ति या ग्रुप को किसी जिले में अधिकतम चार-चार ग्रुप में दुकानों को आवंटित किया जाएगा. एक ग्रुप में एक से चार तक दुकान होगी अर्थात एक जिले में किसी व्यक्ति को अधिकतम 12 दुकानें मिल सकेगी.
वहीं पूरे राज्य में किसी व्यक्ति या फॉर्म को अधिकतम 36 दुकानें आवंटित किये जायेंगे. मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर्स में भी शराब की बिक्री की अनुमति दी जाएगी. वहीं सरकार द्वारा लोकप्रिय ब्रांड्स की शराब की बिक्री के लिए मॉडल शॉप खोले जायेंगे. इसके साथ ही कैबिनेट में कुल 17 प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई. कैबिनेट की प्रधानसचिव वंदना दादेल ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 70 बर्ष या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान वय वंदना योजना के अंतर्गत जोड़ा जाएगा. इस योजना के तहत उन्हें ₹5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा. इस योजना से लगभग 3 लाख 84 हजार 518 परिवार लाभान्वित होंगे. उन्होंने बताया कि झारखंड व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान विधेयक-2025 की स्वीकृति दी गई. इस विधेयक के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा से जुड़े संस्थानों के लिए विभिन्न कोर्स के लिए शुल्क निर्धारण किया जाएगा.
हाईकोर्ट के रिटायर जज की अध्यक्षता में शुल्क निर्धारण समिति का गठित किया जाएगा. कारखाना संशोधन अधिनियम में संशोधन की मंजूरी दी गई. जिसके तहत अब कारखाना में काम करने वाले कर्मियों को तीन माह में 75 घंटे की जगह 125 घंटे का ओवर टाइम मिल पायेगा. एनसीसी कैडेटों के दैनिक भोजन भत्ते को 150 रुपए से बढ़ाकर 220 रुपए किया गया. माध्यमिक विद्यालय [कक्षा 9-12] के प्रधानाचार्य, आचार्य और शिक्षकेतर कर्मियों की नियुक्ति और सेवा शर्त नियमावली-2025 को स्वीकृति दी गई. नई झारखंड जेल मैनुअल-2025 की मंजूरी दी गई. झारखंड नगर निकाय विकास परियोजना अंतर्गत विभिन्न नागरीय निकायों की राजस्व वृद्धि के लिए परामर्शदाता चयन योजना की लागत ₹10.70 करोड़ की पुनरीक्षित राशि की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
झारखंड उच्च न्यायालय के आदेशानुसार छह सेवानिवृत्त लिपिकों की सेवा नियमित कर उन्हें अनुमन्य वित्तीय लाभ देने की स्वीकृति दी गई. वीआईपी एवं वीवीआईपी सरकारी उड़ान कार्यक्रम के लिए एम एस रेडबर्ड एयरवेज नई दिल्ली से लिए गए बी-250/बी-200 जीटी विमान की सेवा को अगले छह महीने तक बढ़ाने की स्वीकृति दी गई. मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत पूरक पोषाहार के वितरण के लिए मौजूदा आपूर्तिकर्ता से सामग्री आपूर्ति की अवधि को 31 मई 2025 तक बढ़ाया गया. कानु राम नाग के खिलाफ अधिरोपित सेवा से हटाने के दंड को यथावत रखा गया. जो भविष्य के सरकारी नियोजन के लिए बाधक नहीं होगा. मधुपुर शहरी जलापूर्ति योजना के लिए कुल 76 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई.
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