उदित वाणी, रांची: हावड़ा कैशकांड के आरोपी कांग्रेस के तीनों विधायकों को झारखंड हाईकोर्ट ने किसी तरह की अंतरिम राहत नहीं दी. लेकिन इस मामले में चार्जशीट दाखिल करने पर रोक जारी रहेगी। मामले में अगली सुनवाई 1 दिसंबर को होगी.
वहीं हाईकोर्ट के जस्टिस एस के द्विवेदी की अदालत ने हावड़ा के ग्रामीण इलाकों से विगत 30 जुलाई को 49.37 लाख रूपये कैश के साथ गिरफ्तार तीनों विधायकों इरफान अंसारी, राजेश कच्छप व नमन विक्सल कोनगाड़ी के मामले में सुनवाई करते हुए झारखंड सरकार व पश्चिम बंगाल सरकार से जवाब मांगा है.
गौरतलब है कि तीनों विधायकों ने उनके खिलाफ अरगोड़ा थाना में दर्ज जीरो प्राथमिकी को कोलकाता ट्रांसफर करने के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है और याचिका में कहा गया हैै कि प्राथमिकी सिर्फ संभावनाओं पर दर्ज करायी गई है.
एक भी साक्ष्य नहीं दिया गया है. संभावनाओं को आधार बना कर प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकती है और जीरो प्राथमिकी पर कोलकाता पुलिस जांच नहीं कर सकती है. इसलिए उक्त प्राथमिकी को रद्य किया जाना चाहिए.
लेकिन अदालत ने इस मामले में जांच पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई. विधायकों के खिलाफ कांग्रेस के ही बेरमो के विधायक कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कराई है.
उधर यह मामला कलकत्ता के एमपी-एमएलए कोर्ट में लंबित है और तीनों विधायकों को कलकत्ता हाई कोर्ट ने सशर्त अंतरिम जमानत प्रदान की है. साथ ही अदालत ने तीन माह तक तक विधायकों को कोलकाता से बाहर नहीं जाने का निर्देश दिया है.
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