* राज्यकर्मियों और पेंशन भोगियों का डीए दो प्रतिशत बढ़ा
* अब जिला स्तर पर की जायेगी बालूघाटों की नीलामी
* कैबिनेट ने दी कुल 34 प्रस्तावों पर मंजूरी
उदित वाणी, रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में झारखण्ड राज्य पुलिस ट्रेड संवर्ग नियुक्ति, प्रोन्नति तथा अन्य सेवा शर्तें नियमावली-2025 गठित किया गया. जिसके तहत अब झारखण्ड पुलिस के विभिन्न थाना, पिकेट अथवा शिविरों में काम करनेवाले चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों यथा रसोइया, जलवाहक, झाड़ूकश, धोबी, नाई, गाड़ी चालक, दफ्तरी, अनुचर, माली इत्यादि को प्रोन्नति दी जायेगी. इन कर्मियों को भी अब हवलदार के पद पर प्रोन्नति दी जायेगी. हवलदार के पदों पर 50 प्रतिशत सीधी नियुक्ति और 50 प्रतिशत सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से की जायेगी.
वहीं हेमंत सरकार द्वारा डा श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची का नाम बदल कर शहीद वीर बुधु भगत करने का भी अहम फैसला लिया गया. जबकि पूर्ववर्ती रघुवर दास सरकार ने रांची कॉलेज को उत्क्रमित करते हुए डा श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय बनाया था. इसके साथ ही कैबिनेट द्वारा कुल 34 प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई. कैबिनेट की प्रधान सचिव वंदना दादेल ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि राज्यकर्मियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में एक जनवरी 2025 से दो फीसदी की बढोत्तरी की गई. अब इन्हें 53 फीसदी की जगह 55 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा. वहीं हेमंत सरकार ने नई झारखंड बालू खनन नियमावली 2025 लागू करने का अहम निर्णय लिया है. इसके तहत अब बालू घाटों का संचालन झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से नहीं होगा. अब जिला स्तर पर बालूघाटों की नीलामी की जायेगी.
राज्य में अवस्थित शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज धनबाद, एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज हजारीबाग, फुलो-झानो मेडिकल कॉलेज दुमका तथा मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज पलामू में सुपर स्पेशियलिटि के विभिन्न विभागों में शैक्षणिक संवर्ग के कुल 168 आवश्यक पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई. रिम्स में क्षेत्रीय नेत्र संस्थान की स्थापना के लिए विभिन्न तरह के 103 पद स्वीकृत किए गए. उग्रवादियों की तरह कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी पर भी राज्य सरकार ने पुरस्कार की राशि घोषित की. जिसके तहत 2 लाख से 30 लाख रूपये तक पुरस्कार की राशि घोषित की जा सकेगी. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत झारखण्ड फार्मासिस्ट संवर्ग भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त्त नियमावली 2025 के गठन की स्वीकृति दी गई.
राज्य के सरकारी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्राचार्य, प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों के स्थानान्तरण नीति में संशोधन की स्वीकृति दी गई. झारखण्ड राजमार्ग फीस दरों का निर्धारण एवं संग्रहण संशोधन नियमावली 2021 में संशोधन की स्वीकृति दी गई. राज्य संचालित कम्बल एवं वस्त्र वितरण योजना के क्रियान्वयन में आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी गई. पुलिसकर्मियों को अनुसंधान के लिए मिलनेवाले निःशुल्क मोबाइल को अब स्थानांतरण के बाद भी संबंधित जिले में ले जाने और अपने पास रखने का अधिकार दिया गया.
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