
उदित वाणी, रांची: ग्रामीण कार्य विभाग के निलंबित मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम व अन्य के खिलाफ मनी लौंड्रिंग मामले में दाखिल आरोप पत्र पर ईडी की बिशेष अदालत ने संज्ञान ले लिया है.
अब इस मामले में चारों आरोपियों के खिलाफ ट्रायल शुरू होगा. बिशेष न्यायाधीश पी के शर्मा की अदालत ने इन आरोपियों की 12 मई निर्धारित को उपस्थित होने का निर्देश दिया है. ज्ञात हो कि 21 अप्रैल को वीरेंद्र राम, उनके भाई आलोक रंजन, वीरेंद्र राम की पत्नी राजकुमारी देवी एवं पिता गेंदा राम के खिलाफ ईडी द्वारा बिशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया है.
वहीं ईडी द्वारा 22 फरवरी को ही वीरेंद्र राम के ठिकानों में छापेमारी के दौरान ईडी को लगभग 40 लाख से अधिक के कैश एवं डेढ़ करोड़ के जेवरात मिले थे. ईडी ने उनके करीब एक दर्जन लग्जरी वाहनों को भी जब्त किया है. इसके अलावा ईडी की पूछताछ में उनके 125 करोड़ की चल-अचल संपत्ति की जानकारी मिली है.

