जमशेदपुर : शहर में दुर्गा पूजा के अवसर पर यातायात व्यवस्था में विशेष परिवर्तन किए गए हैं। यह कदम भीड़भाड़ से बचने और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए हैं। प्रशासन ने 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक शहर के प्रमुख मार्गों और पूजा स्थलों के आस-पास ट्रैफिक संचालन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसमें भारी और हल्के वाहनों के आवागमन पर भी कुछ विशेष प्रतिबंध भी लगाए गए हैं।
9 अक्टूबर से रहेगी नो इंट्री
इस दौरान 9 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से 11.30 बजे तक सभी प्रकार के भारी वाहनों का दोनों तरफ से आवागमन चालू रहेगा। इसके बाद 11.30 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे तक बसों को छोड़कर सभी भारी वाहनों का परिचालन पूर्णतः वर्जित रहेगा।
वहीं दूसरी ओर विसर्जन के दिन (12 और 13 अक्टूबर) सुबह 6 बजे से विसर्जन समाप्त होने तक, सभी प्रकार के भारी वाहनों (बस सहित) और चार पहिया वाहनों का परिचालन पूर्णतः बंद रहेगा।
यातायात के लिए महत्वपूर्ण निर्देश
- जमशेदपुर पुलिस ने यातायात को लेकर नियम भी बनाए हैं और शहरवासियों से यातायात के दौरान इन नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की है।
- इसके तहत दो पहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनना अनिवार्य है, और वाहन को तेज गति में चलाने पर पाबंदी रहेगी।
- वाहनों में प्रेशर हार्न का उपयोग करने पर पाबंदी होगी। ।
- चार पहिया वाहनों में काले शीशे का उपयोग वर्जित है।
- वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग वर्जित रहेगा।
- नशे की हालत में वाहन चलाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और ब्रेथ एनालाइजर से चेक कर जुर्माना वसूला जाएगा।
- वाहनों को केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़ा किया जाएगा।
- मरीन ड्राइव पर 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक रात 11.30 बजे से सुबह 5 बजे तक भारी वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
मानगो ब्रिज पर रहेगी वन-वे व्यवस्था
दुर्गा पूजा के दौरान यातायात की सुगमता और भीड़ से बचने के लिए प्रशासन ने शहर के प्रमुख मार्गों में परिवर्तन किया है। इन परिवर्तनों में ऑटो रिक्शा और अन्य वाहनों के लिए वन-वे व्यवस्था लागू की गई है। मानगो से आने वाली ऑटो रिक्शा एम.जी.एम. अस्पताल होते हुए साकची गोलचक्कर की ओर जा सकती है, जबकि साकची से मानगो जाने वाली ऑटो केवल पुराने पुल से होकर गुजरेंगी। इसी तरह, भालुबासा और बारीडीह जाने वाले वाहनों को स्ट्रेट माइल रोड से होकर गुजारा जाएगा।
काशीडीह, बारीडीह, एग्रिको और भालुबासा के लिए बदला रूट
काशीडीह पूजा पंडाल आने वाले श्रद्धालुओं के वाहनों के लिए विशेष पार्किंग व्यवस्था की गई है। डीएसएम स्कूल, सागर होटल, और अन्य स्थानों पर पार्किंग की सुविधा प्रदान की जाएगी, ताकि वाहनों की भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। बारीडीह, एग्रिको और भालुबासा से आने वाले वाहनों को कुम्हारपाड़ा के रास्ते से होकर जाने की अनुमति दी गई है।
इन मार्गों में किया गया परिवर्तन
- गोलमुरी और बर्मामाइंस से साकची आने वाले वाहनों की पार्किंग आर.डी. टाटा गोलचक्कर के पास की जाएगी।
- बिष्टुपुर से साकची आने वाले दो पहिया और चार पहिया वाहनों के लिए 9 नंबर स्टैंड और सुपरवाइजर फ्लैट में पार्किंग की व्यवस्था की गई है।
- रेलवे स्टेशन से ट्यूब गेट और टेल्को की ओर जाने वाले वाहनों को बर्मामाइंस ओवर ब्रिज से होकर जाने की अनुमति होगी, जबकि यह मार्ग वन-वे रहेगा।
- आदित्यपुर जाने वाले वाहनों के लिए खरकई पुल पर पुराने पुल से सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा, जबकि पैदल यात्री इस पुल का उपयोग कर सकेंगे।
विभिन्न जगहों पर होगी वाहन पार्किंग की व्यवस्था
पूजा के दौरान पार्किंग व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए विशेष स्थानों को चिन्हित किया गया है। साकची, बारीडीह, भालुबासा, एग्रिको, टेल्को और अन्य क्षेत्रों में श्रद्धालुओं और वाहन चालकों के लिए पार्किंग स्थल निर्धारित किए गए हैं। कदमा थाना के पास रानीकुदर पूजा पंडाल के पास वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है। साथ ही गणेश पूजा मैदान में भी वाहनों को खड़ा करने की अनुमति होगी। इसी तरह, सर्किट हाउस क्षेत्र और सोनारी में भी पार्किंग की व्यवस्था की गई है।
प्रशासनिक और आपातकालीन सेवाओं को छूट
इस पूरी व्यवस्था के दौरान 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर 2024 तक प्रशासन, बिजली विभाग, रेड क्रॉस सोसाइटी और अग्निशामक वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। इसके अलावा, शांति समिति के सदस्यों को यातायात संचालन में सहयोग देने हेतु छोटे वाहनों के परिचालन की अनुमति दी गई है। हालांकि, इसके लिए ट्रैफिक डीएसपी या वरिष्ठ पदाधिकारी से पूर्वानुमति लेना अनिवार्य होगा।
यातायात नियमों के उल्लंघन पर होगा स्पॉट फाइन
प्रशासन ने शहरवासियों से यातायात नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की है। इस दौरान किसी भी अनजानी वस्तु को छूने से परहेज करने को कहा गया है। यदि कोई संदिग्ध वस्तु दिखाई देती है तो तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना देने को कहा गया है। इसके साथ ही पुलिस द्वारा स्पॉट फाइन की व्यवस्था भी की गई है, ताकि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर तत्काल जुर्माना लगाया जा सके।
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