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उदित वाणी जमशेदपुर: पूर्वी सिंहभूम जिले के सरकारी स्कूलों में एक बार फिर से नामांकन के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा. एक जुलाई से ही इसकी शुरुआत हो जाएगी. अगले 15 दिनों में सभी सरकारी स्कूलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके पोषक क्षेत्र में कोई भी ऐसा बच्चा न बच जाए, जो स्कूल तक नहीं पहुंच पाया हो. नई शिक्षा नीति के लागू होने के कारण नामांकन अभियान को पुन: चलाया जा रहा है. नामांकन अभियान शुरू होने का साथ ही सरकारी स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत भी हो जाएगी. गौरतलब हो कि इस साल कोरोनाकाल के मद्देनजर सरकारी स्कूलों में नया सत्र एक जुलाई से शुरू होने जा रहा है. कोरोना को लेकर स्कूलों के बंद रहने के कारण सत्र की अवधि जून तक बढ़ा दिया गया था. अब स्कूल से बाहर रह रहे बच्चों के सरकारी स्कूलों में नामांकन के लिए एक से 15 जुलाई से विशेष अभियान चलाया जाएगा. झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की निदेशक किरण कुमार पासी ने इसे लेकर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों व जिला शिक्षा अधीक्षकों को निर्देश जारी कर दिए हैं. राज्य परियोजना निदेशक ने निर्देश में कहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बच्चों के शत-प्रतिशत नामांकन का संकल्प लिया गया है. कोरोना के बाद स्कूलों को फिर से खुलने पर बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने, नए नामांकन तथा स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों के नामांकन हेतु पांच अप्रैल से चार मई तक स्कूल लौटें अभियान चलाया गया था बचाचे चलें कि पिछली बार चले अभियान के दौरान नए नामांकित बच्चों की सूची अबतक राज्य परियोजना कार्यालय को जिलों से नहीं मिल पाया था. उक्त अभियान चलाए जाने के बाद भी बड़ी संख्या में बच्चे अनामांकित रह गए होंगे. इसे देखते हुए विशेष नामांकन अभियान एक बार फिर से चलाया जाना जरूरी है. इस अभियान के तहत प्रवासी-बाहर से पोषक क्षेत्र में आए परिवारों के बच्चों की विवरणी बालपंजी-ग्राम शिक्षा रजिस्टर में अद्यतन किया जाए. साथ ही आयु अनुरूप कक्षाओं में उनका नामांकन कराया जाएगा. इस प्रकार के नामांकन को नया नामांकन माना जाएगा. नामांकन के साथ डीबीटी के लिए बैंक का ब्योरा लेने की जिम्मेदारी जिला स्तरीय लेखा पदाधिकारी की होगी. नामांकित छात्रों को सभी लाभ समय पर देने के भी निर्देश दिए हैं. राज्य परियोजना निदेशक ने खासकर पांचवीं से छठी, आठवीं से नौवीं तथा दसवीं से 11वीं में जानेवाले बच्चों के नामांकन पर विशेष ध्यान देने को कहा है. साथ ही विशेष नामांकन अभियान में जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग लेने का सुझाव दिया है. वहीं सभी स्कूलों में अब नामांकन बिना ट्रांसफर सर्टिफिकेट के ही हो सकेगा. शिक्षा परियोजना ने इससे संबंधित आदेश सभी जिलों की कक्षा एक, छठी, नौवीं और 11वीं के लिए जारी कर दिया है. नये नियमों के मुताबिक सभी जिलों को बच्चों की आयु के अनुसार ही दाखिला लेने को कहा गया है. कक्षा नौवीं व 11वीं के विद्यार्थियों को बोर्ड का रिजल्ट जारी होने के बाद प्रमाण पत्र जमा करना होगा.
हर हाल में ड्रॉप आउट रोकने के निर्देश
पूर्व की कक्षा में नामांकित सौ फीसदी विद्यार्थियों का अगली कक्षा में नामांकन सुनिश्चित करने को कहा गया है. जो बच्चे अगली कक्षा में नामांकित नहीं हैं, उनके अभिभावक से संपर्क कर उनका नामांकन सुनिश्चित करने को कहा गया है. जिलों को प्रवासी/बाहर से विद्यालय के पोषक क्षेत्र में आये परिवारों के बच्चों की विवरणी बाल पंजी व ग्राम शिक्षा रजिस्टर में अपडेट करने को कहा गया है.
इन कक्षाओं पर विशेष ध्यान देने का निर्देश
शिक्षा परियोजना द्वारा कक्षा पांचवीं से छठी, आठवीं से नौवीं व 10 से 11वीं के नामांकन पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है. सभी बच्चे अगली कक्षा में नामांकित हों, इसे सुनिश्चित करने पर जोर है. विशेष नामांकन अभियान की राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रतिदिन समीक्षा की जायेगी. शत-प्रतिशत नामांकन वाले स्कूल और पंचायत को चिह्नित किया जायेगा.
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