उदित वाणी,रांची: ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम को सुप्रीम कोर्ट से 21 महीने बाद बड़ी राहत मिली है. सोमवार को न्यायमूर्ति अभय एस ओका की बेंच ने उनकी जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया.
ED द्वारा की गई छापेमारी और गिरफ्तारी
गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने वीरेंद्र राम को आय से अधिक संपत्ति के मामले में 22 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था. इससे एक दिन पहले, 21 फरवरी को ईडी ने वीरेंद्र राम के 24 ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें लगभग डेढ़ करोड़ रुपये के जेवरात और करोड़ों रुपये के निवेश से जुड़े दस्तावेज बरामद किए गए थे.
जमानत के बाद का हाल
अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत मिलने के बाद वीरेंद्र राम को राहत मिली है, लेकिन उनका केस और ईडी की जांच जारी रहेगी.
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