उदित वाणी, नई दिल्ली: नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने पीएम-सूर्य घर योजना के तहत नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी (Renewable Energy Service Company-RESCO) मॉडल और यूटिलिटी आधारित एकत्रीकरण (Utility-Led Aggregation-ULA) मॉडल के लिए ‘भुगतान सुरक्षा तंत्र’ और ‘केंद्रीय वित्तीय सहायता’ को लागू करने हेतु दिशानिर्देश जारी किए हैं.
यह योजना उपभोक्ताओं को छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए दो वैकल्पिक मॉडल प्रदान करती है:
- नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी (RESCO) मॉडल: इसमें तीसरे पक्ष की संस्थाएं सौर ऊर्जा संयंत्रों में निवेश करती हैं. उपभोक्ताओं को कोई अग्रिम लागत नहीं देनी पड़ती, और वे केवल उपभोग की गई बिजली का भुगतान करते हैं.
- यूटिलिटी-लेड एग्रीगेशन (ULA) मॉडल: इस मॉडल में डिस्कॉम या राज्य द्वारा नामित संस्थाएं आवासीय क्षेत्र की छतों पर सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करती हैं.
भुगतान सुरक्षा तंत्र और वित्तीय सहायता
आरईएससीओ (RESCO) आधारित ग्रिड-कनेक्टेड रूफटॉप सौर ऊर्जा मॉडल में निवेश को सुरक्षित बनाने के लिए 100 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है. यह राशि भुगतान सुरक्षा तंत्र (PSM) के लिए उपयोग की जाएगी. आवश्यकता पड़ने पर इसे अन्य अनुदानों और निधियों के माध्यम से बढ़ाया जाएगा.
राष्ट्रीय पोर्टल और वैकल्पिक मॉडल
ये मॉडल राष्ट्रीय पोर्टल (https://www.pmsuryaghar.gov.in/) पर उपलब्ध मौजूदा कैपेक्स मोड के पूरक के रूप में काम करेंगे. उपभोक्ता पोर्टल के माध्यम से इन मॉडलों का चयन कर सकते हैं.
योजना के विस्तृत दिशानिर्देश मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किए गए हैं, जिन्हें उपभोक्ता राष्ट्रीय पोर्टल पर जाकर देख सकते हैं.
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