उदित वाणी जमशेदपुर : डीएवी स्कूल के छात्रों के बीच जुबली पार्क में हुई मारपीट के एक मामले में सोमवार को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा -1 की अदालत ने मामले के चार आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. बरी किए गए आरोपियों में काशीडीह निवासी राहुल पांडेय, उसके भाई रोहित पांडेय, 10 नंबर बस्ती सिदगोड़ा निवासी रोहित सिंह उर्फ सेंटी एवं सिदगोड़ा रोड नंबर सात निवासी रोहित पशुपति हैं. घटना 17 सितंबर 2009 की है. उल्लेखनीय है कि सिदगोड़ा निवासी सागर संजय ने बिष्टुपुर थाना में काशीडीह निवासी राहुल पाण्डेय, उसके भाई रोहित पाण्डेय, 10 नंबर बस्ती निवासी रोहित सिंह उर्फ सेंटी, सिदगोड़ा रोड नंबर 7 निवासी रोहित पशुपति समेत अन्य के खिलाफ मारपीट की प्राथमिकी दर्ज करायी थी. दर्ज प्राथमिकी में सागर संजय ने बताया था कि 17 सितंबर को वह दोस्तों के साथ जुबिली पार्क में बैठा था. इसी बीच आरोपियों द्वारा मारपीट की गई. मारपीट से उसके सिर में गंभीर चोटें आई थी, हालांकि बाद में दोनों पक्ष ने आपस में समझौता कर लिया था.
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