जमशेदपुरः पंचायत चुनाव शुरू हो चुका है. पहले चरण के मतदान के बाद दूसरे चरण को लेकर जिला प्रशासन तैयारी में लगा है. ऐसे में चुनाव के दौरान किसी भी तरह के विधि-व्यवस्था की स्थिति से निपटने के साथ ही स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान के लिए पूर्वी सिंहभूम जिला के नगरपालिका एवं कंटोनमेंट क्षेत्र को छोड़ अन्य सभी क्षेत्रों में ड्राई डे घोषित कर दिया गया है. इन जगहों पर मतदान के 48 घंटे पूर्व से मतदान के अगले दिन सुबह 7 बजे तक ड्राई डे रहेगा. इस संबंध में उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) विजया जाधव ने आदेश जारी कर दिया है.
जारी आदेश के मुताबिक यह आदेश आगे होने वाले तीन चरण के मतदान के दौरान लागू रहेगा. जिला में आगामी 19 मई, 24 मई और 27 मई को मतदान होने हैं.
इसके तहत 19 मई को होने वाले दूसरे चरण के मतदान को लेकर धालभूमगढ़, चाकुलिया और बहरागोड़ा प्रखंड में 17 मई की दोपहर 3 बजे से 20 मई की सुबह 7 बजे तक ड्राई डे रहेगा. इसी तरह दूसरे चरण में 24 मई को होने वाले मतदान के दौरान 22 मई की दोपहर 3 बजे से 25 मई की सुबह 7 बजे तक बोड़ाम, पटमदा और पोटका प्रखंड में और चौथे चरण में 27 मई को होने वाले मतदान के मद्देनजर 25 कई की दोपहर 3 बजे से 28 मई की सुबह 7 बजे तक गोलमुरी-सह-जमशेदपुर प्रखंड में ड्राई डे रहेगा.
इस अवधि में जिला के नगरपालिका क्षेत्र एवं कंटोनमेंट क्षेत्र को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों में सभी तरह के शराब दुकान और बार इत्यादि पूरी तरह बंद रहेंगे. इतना ही नहीं इस दौरान ड्राई डे घोषित क्षेत्रों के भोजनालय, दुकान या अन्य सार्वजनिक या निजी और सरकारी स्थान में भी शराब आदि की बिक्री और वितरण पर भी पाबंदी रहेगी.
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