-आरोपी ननद का मामला अलग करते हुए सुनाया फैसला
उदित वाणी,जमशेदपुर : आजादनगर थाना क्षेत्र निवासी कैशर जहां (24) ने ससुराल में दहेज के लिए प्रताड़ित किए जाने के कारण फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी. इस मामले में सुनवाई कर रहे जमशेदपुर कोर्ट के एडीजे -4 राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने आरोपी पति आसिफ हुसैन, ससुर शौकत हुसैन (75), सास रेहना बेगम (60), और देवर कासिफ हुसैन को दोषी करार दिया हैं जबकि मामले की अन्य एक आरोपी ननद निशा बेगम अनुपस्थित रही. अदालत ने निशा का मामला अलग करते हुए फैसला सुनाया हैं. चारों अभियुक्त को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है. अदालत मामले में 28 जुलाई को सजा के बिंदू पर फैसला सुनाएगी. अदालत ने पति एंव ननद की सुनवाई अलग से की वहीं सास, ससुर और देवर के खिलाफ अलग से अदालत में सुनवाई हुई. इन मामले में अलग-अलग गवाही हुई . मृतका कैशर जहां के पिता अब्दुल रज्जा आजादनगर निवासी ने बेटी के ससुराल वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी जिसमें बताया था कि बेटी की शादी आसिफ हुसैन से घटना के एक वर्ष पूर्व हुई थी. शादी बाद से वह ससुराल में ही रहती थी. 26 जनवरी 2009 को मायके गई थी, 27 जनवरी को पिता अब्दुल रज्जा बेटी से मिलने गए तो उसके ससुर काफी गुस्से में थे. पूछने पर कहा कि बेटी को अपने घर लेते जाइये नहीं तो 50 हजार रुपए दहेज में दे. 29 जनवरी की सुबह 11 बजे उनके पुत्र वाशिद ने सूचना दी कि उनकी बेटी की मौत हो गई हैं. इस संबंध में अब्दुल रज्जा के बयान पर आजादनगर थाने में दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया गया था.
उदित वाणी टेलीग्राम पर भी उपलब्ध है। यहां क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।