
उदित वाणी, जमशेदपुर: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसके साथ ही, राज्य भर में राजनीतिक दलों द्वारा लगाए गए बैनर, पोस्टर और होर्डिंग्स हटाने का काम तेज कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
आचार संहिता लागू होने के बाद, जिला प्रशासन ने सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक स्थलों से बैनर-पोस्टर हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके तहत सरकारी कार्यालयों के अंदर और आसपास से बैनर-पोस्टर हटाने के लिए 24 घंटे का समय तय किया गया है, जबकि सार्वजनिक स्थानों पर लगी राजनीतिक प्रचार सामग्री को 48 घंटे के भीतर हटाना होगा। निजी संपत्तियों पर लगे बैनर-पोस्टर के लिए 72 घंटे की समय-सीमा निर्धारित की गई है।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनिल कुमार ने स्पष्ट किया है कि आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों से अपील की है कि वे चुनाव आयोग की आचार संहिता का पालन करें और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया में सहयोग करें।
चुनाव कार्यक्रम के अनुसार, दो चरणों में चुनाव होंगे – 6 नवंबर और 11 नवंबर। मतगणना 14 नवंबर को होगी। प्रशासन ने सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं।
इस बीच, नगर निगम और प्रखंड कर्मी सड़कों, बाजारों और चौक-चौराहों पर लगे पोस्टर-बैनर हटाने में जुट गए हैं। जिला प्रशासन ने सभी से अपील की है कि वे चुनाव आयोग की आचार संहिता का पालन करें और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया में सहयोग करें।

