उदित वाणी जमशेदपुर : जुगसलाई थाना क्षेत्र निवासी दस वर्ष की एक बच्ची के साथ घर में घुसकर अश्लील हरकत करने के मामले में एडीजे वन सह पोस्को स्पेशल कोर्ट के संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने मंगलवार को आरोपी मो. आसिफ उर्फ सोनु को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. मामले में दो लोगों की गवाही हुई थी और दोनों गवाह मुकर गये थे जिसका लाभ आरोपी को मिल गया.
घटना का विरोध करने पर बच्ची की मां को सोनु ने धमकी दी थी. इस कारण से वह काफी डर गयी थी. घटना की जानकारी बच्ची के पिता को देने पर वे 25 मई को जुगसलाई थाने में गये और घटना के संबंध में लिखित शिकायत करते हुये आरोपी के सोनु के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. घटना 21 मई 2022 को घटी थी. घटना के दिन बच्ची की मां काम पर गयी हुई थी.
बच्ची को अकेला पाकर जुगसलाई हबीब नगर महतो पाड़ा रोड का रहने वाला मो. आसिफ उर्फ सोनु घर के भीतर घुस गया था और अश्लील हरकत कर रहा था. मां जब दोपहर को घर पहुंची तब सोनु को अश्लील हरकत करते हुए देख लिया.
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