इस नियमावली के तहत की गई नियुक्तियां व नियुक्ति प्रक्रियायें भी हो गई स्वतः रद्य
उदित वाणी, रांची: हेमंत सरकार की नियोजन नीति को झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डा रवि रंजन व जस्टिस सुजित नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग [जेएसएससी] स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालन संशोधित नियमावली 2021 को निरस्त कर दिया.
जबकि हेेमंत सरकार द्वारा बनाई गई जेएसएससी के तहत की जानेवाली नियुक्ति नियमावली की कंडिका 7 में अभ्यर्थियों के लिए झारखंड के ही शिक्षण संस्थान से मैट्रिक व इंटर पास होना अनिवार्य किया गया था.
यद्यपि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए इस प्रावधान को शिथिल रखा गया था. वहीं नियमावली की कंडिका 9 में हिंदी व अंग्रेजी को भाषा की सूची से हटा दिया गया था. मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डा रविरंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने जेएसएससी की इस नियुक्ति नियमावली को असंवैधानिक करार दिया तथा अपने आदेश में नियमावली को आर्टिकल 14 के प्रावधानों का उल्लंघन बताया.
मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षतावाली खंडपीठ ने लंबी सुनवाई के बाद मामले में 7 सितंबर को ही फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिसपर शुक्रवार को फेसला सुनाया गया.
खंडपीठ के फैसले के बाद जेएसएससी में नियुक्ति प्रक्रिया लटक गई. अब तक जितनी भी नियुक्तियां की गई थी अथवा नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करते हुए विज्ञापन जारी किया गया था, स्वतः रद्य हो गई. क्योंकि मामले की सुनवाई के दौरान ही खंडपीठ द्वारा कहा गया था कि कि इस नियमावली के तहत की जानेवाली नियुक्तियां व विज्ञापन अदालत के फेसले से प्रभावित होंगे.
वहीं खंडपीठ ने आदेश दिया है कि अब नए सिरे से नियुक्तियों से संबंधित विज्ञापन निकाले जायेंगे. जेएसएससी द्वारा भी अपने निकाले गए प्रत्येक विज्ञापन में उल्लेख किया गया था कि झारखंड उच्च न्यायालय में दायर रिट पिटिशन संख्या 3894/2021 रमेश हांसदा एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य में पारित अंतिम आदेश से विज्ञापन के अंतर्गत की गई अनुशंसा व नियुक्तियां प्रभावित होंगी.
खंडपीठ का फैसला आने के बाद जेएसएससी ने भी किया परीक्षा कलेण्डर रद्य
इधर जेएसएससी ने खंडपीठ का फेसला आने के बाद सूचना जारी करके कहा कि परीक्षा आयोजन को लेकर आयोग द्वारा जो परीक्षा कैलेंडर निर्गत किया गया था और जिसके तहत विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की संभावित तिथियों का प्रकाशन किया गया था.
उक्त परीक्षा कैलेंडर को अपरिहार्य कारणवश विलोपित किया जाता है तथा जेएसएससी ने कहा कि संशोधित परीक्षा कैलेंडर बाद में भी जारी किया जायेगा.
रमेश हंसदा व अन्य ने दाखिल की थी याचिकायें
नियुक्ति नियमावली को लेकर प्रार्थी रमेश हांसदा, अभिषेक कुमार दुबे, विकास कुमार चौबे, रश्मि कुमारी व अन्य द्वारा अलग-अलग याचिकायें दायर करके जेएसएससी नियमावली को चुनौती दी गई थी और प्रार्थियों ने नियमावली को असंवैधानिक बताते हुए निरस्त करने की मांग की थी.
कहा गया था कि इस नियमावली से झारखंड के लोग अपने राज्य में ही नौकरी हासिल नहीं कर सकते हैं. यह भेदभाव वाली नीति है.
राज्य सरकार की दलील खारिज
यद्यपि मामले में राज्य सरकार की ओर से दलील देते हुए सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता सुनील कुमार ने कहा था कि जेएसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालन संशोधित नियमावली संवैधानिक रूप से सही है.
उन्होंने राज्य सरकार का पक्ष रखते हुए कहा था कि नियमावली में संशोधन के माध्यम से झारखंड की रीति-रिवाज व भाषा को परखने के लिए एक मापदंड तैयार किया गया है. हिंदी व अंग्रेजी को क्वालीफाइंग पेपर वन में रखा गया है तथा स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने के लिए भाषा के पेपर दो से हिंदी व अंग्रेजी को हटाया गया है.
प्रार्थी के अधिवक्ताओं ने हिन्दी व अ्रग्रेजी को भाषा सूची से हटाने को बताया था अनुचित
प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार व अधिवक्ता कुमार हर्ष ने दलील देते हुए कहा था कि भाषा के पेपर से हिंदी व अंग्रेजी को हटाया जाना अनुचित है.
क्योंकि राज्य में सबसे ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं. यह भी कहा गया गया कि राज्य सरकार की ओर से संशोधित नियुक्ति नियमावली में लगाई गई शर्तों के कारण वैसे अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पा रहे हैं जिन्होंने राज्य के शिक्षण संस्थाओं से स्नातक की डिग्री हासिल की है.
नई संशोधित नियमावली के तहत जेएसएससी द्वारा 10 से अधिक निकाले गये विज्ञापन स्वतः हो गई रद्य
# स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा के 11 विभिन्न बिषयों में 2137 पद
# झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के तहत कुल 108 पद
# रिम्स रांची में तृतीय श्रेणी के 30 पद
# झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा के 26 विभिन्न ट्रेड्स के 711 पद
# झारखंड मैट्रिक स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के 455 पद
# टीजीटी के 576 पद
# झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा के 690 पद
# झारखंड सचिवालय आशुलिपिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 452 पद
# झारखंड तकनीकी योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 592 पद
# झारखंड नगरपालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के 921 पद
# झारखंड इंटरमीडिएट स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के 986 पद
# झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा के 701 पद
उदित वाणी टेलीग्राम पर भी उपलब्ध है। यहां क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।