
उदित वाणी, जमशेदपुर : आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जिले में आचार संहिता के तहत सख्ती बरती जा रही है. इसी क्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने उत्पाद अधिनियम की धारा 26 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में 9 नवंबर शाम 5 बजे से 11 नवंबर शाम 5 बजे तक शुष्क दिवस (ड्राइ डे) घोषित किया है.
यह आदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135(ग) के अंतर्गत पारित किया गया है. इसके तहत मतदान क्षेत्र में मतदान समाप्ति से पूर्व 48 घंटे की अवधि के दौरान किसी भी होटल, भोजनालय, दुकान या सार्वजनिक एवं निजी स्थल पर किसी भी प्रकार के स्पिरिटयुक्त, किण्वित या मादक पदार्थ की बिक्री, वितरण या परोसे जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.
उपायुक्त ने स्पष्ट किया है कि इस अवधि में शराब की किसी भी प्रकार की बिक्री या सेवन को गंभीर अपराध की श्रेणी में माना जाएगा. आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को छह माह तक का कारावास या दो हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों दंड भुगतने पड़ सकते हैं.
इसके अतिरिक्त, दोषी पाए जाने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति के कब्जे से प्राप्त सभी मादक पदार्थों को जब्त कर अधिहरण के लिए प्रस्तुत किया जाएगा, तथा विधि अनुसार उनका विनष्टिकरण किया जाएगा.
जिला प्रशासन ने इस संबंध में उत्पाद विभाग, पुलिस और संबंधित प्रखंड अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें और उल्लंघन करने वालों पर तत्क्षण कार्रवाई की जाए. उपायुक्त ने आमजन से अपील की है कि वे मतदान की शुचिता एवं निष्पक्षता बनाए रखने में प्रशासन को सहयोग दें और इस अवधि में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ का क्रय-विक्रय या सेवन न करें.
