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उदित वाणी, चाईबासा : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के मामले के दोषी गंझू मुंडा को दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा 25000 हजार रुपए जुर्माना और दूसरे आरोपी सूरज बानरा को 1 साल की सजा और 5000 रूपए जुर्माना की सजा सुनाई है. इसके साथ ही आर्म्स के मामले में 4 साल की सजा और 5000 जुर्माना की सजा सुनाई गई है. अभियुक्त सागर राम को न्यायालय ने दोषमुक्त करार दिया है. आरोपी गंझू मुंडा, सूरज बानरा और सागर राम के खिलाफ चक्रधरपुर थाना में 25 फरवरी 2023 को गांजा रखने, बेचने और अवैध हथियार रखने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था.
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