
उदित वाणी, चाईबासा : चक्रधरपुर थाना क्षेत्र के रूगड़ी गांव निवासी रवि चंद्र महतो को शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी करार दिया गया है. यह मामला 9 जुलाई 2019 को दर्ज हुआ था, जब पीड़िता ने शिकायत की कि आरोपी ने विवाह का झूठा वादा कर उसके साथ शारीरिक शोषण किया.
अदालत का सख्त रुख
मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय की अदालत में हुई. सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए उसे 21 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही ₹50,000 का आर्थिक दंड भी लगाया गया है.
गिरफ्तारी और न्यायिक प्रक्रिया
शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. जांच के दौरान जुटाए गए तकनीकी और प्रत्यक्ष साक्ष्यों ने कोर्ट में अभियोजन को मज़बूती दी, जिसके आधार पर यह सख्त फैसला सुनाया गया.
क्या यह फैसला एक सख्त संदेश है?
इस निर्णय को लेकर कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह सजा समाज में एक सख्त संदेश देती है कि नाबालिगों के साथ धोखा और शोषण करने वालों को किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा.

