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उदित वाणी, चाईबासा : नाबालिक से दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने आज एक कड़ा फैसला सुनाया है. अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय की अदालत ने नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपी मोयका मेलगांडी को दोषी करार देते हुए 25 साल के कठोर कारावास और 50 हजार जुर्माना की सजा सुनाई है. मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पोरलोंग गांव निवासी मोयका मेलगांडी के खिलाफ 24 फरवरी 2022 को पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था. अनुसंधान के दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. न्यायालय ने इस तरह के जघन्य अपराध करने वाले लोगों के लिए यह फैसला सुना कर एक उदाहरण पेश किया है.
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