नई दिल्ली: सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (सीसीपीए) ने अमेजन इंडिया, फ्लिपकार्ट, यूबाय इंडिया, एटसी, द फ्लैग कंपनी और द फ्लैग कॉर्पोरेशन को नोटिस जारी किया है. यह कार्रवाई उनके प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तानी झंडों और संबंधित प्रतीकों वाले सामान की बिक्री के खिलाफ की गई है. केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने यह जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर साझा की. उन्होंने कहा कि ऐसी असंवेदनशीलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ई-कॉमर्स कंपनियों को तत्काल ऐसे सभी उत्पाद हटाने के निर्देश दिए गए हैं.
“भारत में व्यापार करना है तो भारतीय कानून मानने होंगे”
मंत्री जोशी ने स्पष्ट कहा कि जो कंपनियां भारत में व्यापार कर रही हैं, उन्हें राष्ट्रीय कानूनों का सख्ती से पालन करना होगा. उन्होंने ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं को चेतावनी देते हुए कहा कि देश की संप्रभुता से जुड़े मामलों में लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी.
पहले भी मिल चुके हैं नोटिस, वॉकी-टॉकी मामले में 13 नोटिस जारी
यह पहली बार नहीं है जब केंद्र सरकार ने ई-कॉमर्स कंपनियों पर शिकंजा कसा हो. पिछले हफ्ते सीसीपीए ने बिना उचित डिस्क्लोजर, लाइसेंस या उपकरण स्वीकृति (ईटीए) के वॉकी-टॉकी बेचने के लिए अमेजन, फ्लिपकार्ट, मेशो और ओएलएक्स समेत कई डिजिटल मार्केटप्लेस को 13 नोटिस भेजे थे. उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार, इन प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे उपकरण बिना आवश्यक कानूनी सूचनाओं के सूचीबद्ध थे. प्रारंभिक जांच में अमेजन पर 467, फ्लिपकार्ट पर 314, मेशो पर 489 और ट्रेडइंडिया पर 423 ऐसे मामलों का पता चला.
राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा है मामला
प्रह्लाद जोशी ने यह भी कहा कि नियमों का उल्लंघन कर बेचे जा रहे वायरलेस उपकरण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा और गैरकानूनी व्यापार को रोकने के लिए सभी विक्रेताओं को नियामक मानकों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य है.
अब अगला कदम क्या होगा?
सरकार के इस रुख के बाद यह सवाल उठ रहा है कि क्या इन प्लेटफॉर्म्स पर और भी जांच की जाएगी. साथ ही यह भी देखने की बात होगी कि कंपनियां इस चेतावनी को कितनी गंभीरता से लेती हैं और क्या भविष्य में ऐसे उत्पादों की बिक्री पर पूर्ण रोक लगाई जा सकेगी.
(IANS)
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