उदित वाणी, रांची: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कर्मियों के वेतन-भत्तों से लेकर नक्सलवाद के खिलाफ सख्ती, ग्रामीण जल आपूर्ति और डिजिटल स्वास्थ्य जैसी कई महत्वपूर्ण नीतियों को मंजूरी दी गई. बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय निम्नलिखित हैं:
नक्सल विरोधी नीति में संशोधन
राज्य में कुख्यात उग्रवादियों, नक्सलियों व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु घोषित पुरस्कार राशि की नीति में संशोधन को स्वीकृति दी गई है.
ग्रामीण जल और महिला सुरक्षा योजनाएँ
- झारखण्ड ग्रामीण पेयजलापूर्ति (संचालन एवं सम्पोषण) नीति-2025 को मंजूरी दी गई.
- ‘वन स्टॉप सेंटर योजना’ के अंतर्गत 7 नए केन्द्रों की स्थापना को स्वीकृति दी गई.
जनजातीय क्षेत्रों में बाल विकास और संरचना निर्माण
PM-JANMAN योजना के तहत PVTG बहुल क्षेत्रों में 275 आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना, संचालन एवं भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई.
सरकारी कर्मियों व पेंशनधारियों को राहत
- राज्य के सेवाकर्मियों को 1 जनवरी 2025 से 55% महंगाई भत्ता मिलेगा.
- पेंशनधारियों को भी उसी तिथि से 55% महंगाई राहत प्रदान की जाएगी.
डिजिटल निगरानी और पदोन्नति
- HRMS के तहत VCIS प्रणाली से सतर्कता प्रमाणपत्र जारी करने की मंजूरी दी गई.
- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति व अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के दो आश्रम विद्यालयों को 10+2 तक उत्क्रमित किया गया.
- रिम्स के सहायक प्राध्यापकों को प्रोन्नति हेतु सुपरन्यूमरेरी पद सृजित किए गए.
स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा में विस्तार
- फार्मासिस्ट भर्ती एवं प्रोन्नति हेतु ‘झारखंड फार्मासिस्ट नियमावली-2025’ को स्वीकृति मिली.
- शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज समेत 5 संस्थानों में सुपर स्पेशियलिटी विभाग हेतु 168 पदों का सृजन हुआ.
- क्षेत्रीय नेत्र संस्थान हेतु रिम्स में 103 नए पदों को मंजूरी दी गई.
- “मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना” को राज्यभर में लागू करने हेतु ₹299.30 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
सेवा विनियमन और अनुशासनिक राहत
- 17 वर्षों की अनाधिकृत अनुपस्थिति को असाधारण अवकाश मानते हुए स्व. अरविंद कुमार के मामले को विनियमित किया गया.
- विभिन्न न्यायालयीय आदेशों के अनुपालन में कई कर्मचारियों को सेवा लाभ प्रदान किए गए.
- ट्रांसफर नीति में संशोधन के साथ-साथ झारखण्ड पुलिस सेवा नियमावली-2012 में संशोधन की भी मंजूरी मिली.
शिक्षा व मानव संसाधन में निर्णय
- झारखण्ड अवर शिक्षा सेवा के कर्मियों को राज्य शिक्षा सेवा वर्ग-2 में भूतलक्षी प्रभाव से पदोन्नति दी गई.
- संविदा अभियंताओं के पदों का 3 वर्षों हेतु विस्तार स्वीकृत.
- न्यायालय के आदेश के अनुसार इंजीनियरिंग कॉलेजों के प्रयोगशाला सहायकों को प्रमोशन व UGC वेतनमान की स्वीकृति.
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
दिवंगत संगीता कुमारी के एयर एम्बुलेंस व्यय की प्रतिपूर्ति.
दिव्यांग बच्चों की शिक्षा हेतु रिसोर्स पर्सन की स्क्रीनिंग कमिटी का गठन.
GITILPI (चाईबासा) में SIB कार्यालय व आवास हेतु भूमि बंदोबस्ती.
झारखण्ड रजिस्टर्ड पथ निर्माण संवेदकों हेतु GST निबंधन अनिवार्यता की नियमावली संशोधित.
झारखंड बाल वस्त्र वितरण योजना में आंशिक संशोधन.
झारखंड बालू खनन नियमावली-2025 को अधिसूचित करने की स्वीकृति.
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