उदित वाणी, रांची : केंद्र और राज्य के बीच डीजीपी अनुराग गुप्ता को लेकर विवाद जारी रहने की उम्मीद है. राज्य सरकार ने अनुराग गुप्ता को झारखंड पुलिस के डीजीपी के पद पर बनाये रखने का फैसला लिया. हेमंत सरकार डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति मामले में झारखंड हाईकोर्ट का निर्णय आने तक उनकी सेवानिवृत्ति पर कोई निर्णय नहीं लेगी. वहीं केन्द्रीय गृहमंत्रालय द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर 30 अप्रैल को सेवानिवृत के बाद अनुराग गुप्ता को डीजीपी के पद से हटाने का निर्देश दिये जाने के मामले में कहा गया कि इस संबंध में केन्द्र सरकार से पत्राचार किया जायेगा.
राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय गृहमंत्रालय की चिट्ठी का जबाब देते हुए अनुराग गुप्ता को उनकी नियुक्ति मामले में झारखंड हाईकोर्ट में चल रहे वाद के निर्णय तक उन्हें पद पर बने रहनेे देने का आग्रह किया जायेगा. राज्य सरकार के अनुसार अनुराग गुप्ता को नियमसम्मत तरीके से डीजीपी के पद पर दो साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है. ज्ञात हो कि बर्ष 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी अनुराग गुप्ता की सेवानिवृति की तिथि 30 अप्रैल 2025 थी.
जबकि राज्य सरकार द्वारा डीजीपी की नियुक्ति संबंधी नियमावली गठित कर उन्हें दो साल के लिए इस पद पर बैठाया गया है. वहीं केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के इस नियमावली को ही असांवैधनिक और 30 अप्रैल के बाद अनुराग गुप्ता के डीजीपी के पद पर बने रहने को अवैध बताया गया है. साथ ही राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि अनुराग गुप्ता को 30 अप्रैल 2025 को ही सेवानिवृत्त करें.
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