उदित वाणी, झारखंड: झारखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति दीपक रौशन की अदालत ने सोमवार को रिम्स निदेशक पद से हटाए गए डॉ. राजकुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए, राज्य सरकार के 17 अप्रैल के आदेश पर रोक लगा दी. अदालत ने आदेश में नियमों के अनुपालन में कमी का हवाला दिया है.
डॉ. राजकुमार को रिम्स निदेशक पद से “संतोषजनक कार्य नहीं करने” के आरोप में हटाया गया था. उन्होंने इस कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, यह तर्क देते हुए कि बिना निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए हटाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है.
सुनवाई के दौरान डॉ. राजकुमार की ओर से यह भी कहा गया कि आरोपों को सिद्ध करने के पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं और उनके पास भी आवश्यक रिकॉर्डिंग उपलब्ध है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर प्रस्तुत किया जाएगा.
अदालत ने राज्य सरकार सहित अन्य पक्षों से जवाब मांगा है. इस मामले में अगली सुनवाई 6 मई को निर्धारित की गई है.
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