उदित वाणी, जमशेदपुर: श्रम विभाग की पहल पर बुधवार को सरायकेला-खरसावां के 30 कामगारों के बीच चिकित्सा सहायता का वितरण किया गया. इसके लिए बुधवार को श्रम अधीक्षक अविनाश ठाकुर ने जिले के सिविल सर्जन तथा डॉक्टरों के साथ बैठक की.
30 कामगारों के आवेदन को मिली मंजूरी
बैठक में कामगारों से मिले आवेदनों के आधार पर 30 मजदूरों को सहायता राशि देने की स्वीकृति प्रदान की गई. चिकित्सा सहायता योजना की स्वीकृति का अधिकार श्रम अधीक्षक के पास होता है.
योजना का लाभ किन्हें मिलता है?
श्रम अधीक्षक उन कामगारों को इस योजना का लाभ देते हैं जो कम से कम पाँच कार्यदिवस तक अस्पताल में भर्ती रह चुके होते हैं.
श्रम अधीक्षक ने किया जागरूक
श्रम अधीक्षक अविनाश ठाकुर ने जानकारी देते हुए कहा कि अधिक से अधिक मजदूर इस योजना का लाभ लें और इसके लिए आवेदन करें.
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