उदित वाणी, रांची: झारखंड सरकार ने कारखानों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है. अब कारखानों को निर्धारित समय-सीमा में वार्षिक रिटर्न दाखिल न करने पर दंड का सामना करना पड़ेगा. इस बदलाव को झारखंड फैक्ट्री रूल 1950 में संशोधन करके लागू किया गया है. इसके साथ ही, लाइसेंस में बदलाव के लिए निर्धारित शुल्क को 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है. यह नया प्रावधान अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावी होगा.
15 जनवरी तक रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य
अब कारखानों को हर साल 15 जनवरी तक अपने वार्षिक रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य होगा. सरकार ने पाया कि पहले दंड का प्रावधान न होने के कारण कई कारखाने समय पर रिटर्न दाखिल नहीं करते थे. इसलिए, इस समस्या को हल करने के लिए अब सब-रूल में संशोधन करते हुए दंड का प्रावधान किया गया है. इसके तहत, 15 जनवरी तक रिटर्न न दाखिल करने वाले कारखानों को लाइसेंस नवीकरण शुल्क का 50 प्रतिशत दंड के रूप में चुकाना होगा और वे 31 मार्च तक रिटर्न दाखिल कर सकते हैं.
30 जून तक रिटर्न दाखिल न करने पर 100 प्रतिशत दंड
यदि कोई कारखाना 30 जून तक अपना रिटर्न दाखिल करता है, तो उसे लाइसेंस नवीकरण शुल्क का 100 प्रतिशत दंड के रूप में चुकाना होगा. अगर रिटर्न 30 जून तक नहीं दाखिल किया गया या गलत जानकारी दी गई, तो उस कारखाने का लाइसेंस जब्त कर लिया जाएगा. हालांकि, इससे पहले कारखाना प्रबंधन को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा. इसके बाद भी यदि मामला हल नहीं हुआ तो श्रम विभाग के सचिव के पास अपील की जा सकेगी.
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