उदित वाणी, रांची: 17 फरवरी 2025, सोमवार को एक बार फिर आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के मामले में सुनवाई होगी. इस सुनवाई में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पीएमएलए कोर्ट में एक याचिका दायर की है. इस याचिका में ईडी ने अपील की है कि पूजा सिंघल को कोई भी महत्वपूर्ण पद न दिया जाए. इसके अलावा, सरकार से यह आग्रह किया गया है कि पूजा सिंघल को कोई निर्देश जारी किया जाए. ध्यान रहे कि पूजा सिंघल को 2024 में जमानत मिली थी और इसके बाद सरकार ने उनका निलंबन वापस लेते हुए उन्हें कार्मिक विभाग में योगदान देने को कहा था.
ईडी का विशेष न्यायालय में आवेदन
ईडी ने हाल ही में एक याचिका विशेष न्यायालय में दायर की, जिसमें उन्होंने यह कहा कि पूजा सिंघल को अभी कोई महत्वपूर्ण पद देना जांच प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है. ईडी ने यह भी कहा कि उनके खिलाफ मामला अभी चल रहा है और इसलिए किसी प्रमुख पद पर उनकी नियुक्ति उचित नहीं होगी.
मनरेगा घोटाले में पूजा सिंघल का नाम
आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल पर आरोप है कि उन्होंने 2009 से 2010 के दौरान खूंटी की डीसी रहते हुए मनरेगा योजना के तहत बिना किसी काम के 18 करोड़ रुपये का भुगतान किया था. मई 2022 में जब ईडी ने इस मामले में जांच शुरू की, तब उनके सीए सुमन कुमार के पास से 19 करोड़ रुपये बरामद हुए थे. इसके अलावा, ईडी ने इस मामले में 82.77 करोड़ रुपये मूल्य की चल अचल संपत्ति भी जब्त की थी.
गिरफ्तारी और आगे की प्रक्रिया
इस घोटाले के बाद, ईडी ने पूजा सिंघल, उनके सीए सुमन कुमार, और अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था. हालांकि इस मामले की सुनवाई 15 फरवरी को होनी थी, लेकिन कोर्ट के बंद होने के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था.
उदित वाणी टेलीग्राम पर भी उपलब्ध है। यहां क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।