उदित वाणी, जमशेदपुर: सेंट्रल इंपावर्ड कमेटी (सीइसी) ने बोकारो जिले के तेतुलिया स्थित वन भूमि की प्रकृति बदलने के मामले में विचार करने के लिए छह फरवरी को दिल्ली में बैठक बुलायी है. इस बैठक में झारखंड के मुख्य सचिव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक और बोकारो के डीसी सहित अन्य अधिकारियों को शामिल होने का निर्देश दिया गया है.
दस्तावेजों के साथ बैठक में शामिल होने का निर्देश
बैठक में संबंधित पदाधिकारियों को जमीन से संबंधित दस्तावेज के साथ शामिल होने को कहा गया है. सीइसी द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि बोकारो के डीएफओ ने तेतुलिया मौजा के प्लॉट नंबर-426 व 450 की 85.87 एकड़ वन भूमि की प्रकृति बदले जाने की जानकारी दी है.
वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन
यह मामला वन संरक्षण अधिनियम-1980 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है. इस पर विचार करने के लिए छह फरवरी को दिल्ली में सीइसी की बैठक आयोजित की जाएगी. मुख्य सचिव, पीसीसीएफ, बोकारो के डीसी, डीएफओ सहित अन्य अधिकारियों को इसमें शामिल होने का निर्देश दिया गया है.
सुप्रीम कोर्ट और अन्य को भी दी गई सूचना
बैठक की सूचना सुप्रीम कोर्ट के एमिकस क्यूरिया सिद्धार्थ चौधरी, एडीएम राव और झारखंड सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल को भी दी गयी है. इस बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि कैसे इस भूमि की प्रकृति परिवर्तन की अनुमति दी गई और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जा सकती है.
इस मुद्दे पर स्थानीय निवासियों की भी नज़र रहेगी, जो अपनी वन भूमि के संरक्षण की उम्मीद कर रहे हैं.
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