उदित वाणी, जमशेदपुर: शहरी क्षेत्र के खाद्य प्रतिष्ठानों में गुणवत्ता और स्वच्छता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नियमित अंतराल पर जांच अभियान चलाए जा रहे हैं. इसी क्रम में अभिहित अधिकारी सह अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (ACMO) डॉ. जोगेश्वर प्रसाद और खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी मंजर हुसैन ने धतकीडीह स्थित हावड़ा बेकरी का निरीक्षण किया.
क्या-क्या हुआ जांच में?
अधिकारियों ने बेकरी यूनिट की खाद्य सामग्रियों का निरीक्षण कर बेसन काजू, बादाम नानखटिया और टोस्ट के नमूने एकत्र किए. ये नमूने राज्य खाद्य जांच प्रयोगशाला, नामकुम भेजे जाएंगे.
कौन-कौन से मानक हुए लागू?
निरीक्षण के दौरान बेकरी संचालक को एफएसएसएआई (FSSAI) के स्वच्छता और सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए. अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यदि खाद्य सामग्रियों में मिलावट पाई गई तो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कानूनी कार्रवाई होगी.
खाद्य प्रतिष्ठानों के लिए दिशानिर्देश
लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन अनिवार्य: बिना एफएसएसएआई लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के खाद्य प्रतिष्ठानों का संचालन अवैध माना जाएगा.
मिठाइयों पर जानकारी अंकित करें: मिष्ठान विक्रेता निर्माण तिथि और उपयोग की अंतिम तिथि स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करें.
स्वच्छता का पालन जरूरी:
किचन की दीवारों में पपड़ी, मकड़ी के जाले और फफूंदी नहीं होनी चाहिए.
सड़े-गले या एक्सपायर्ड खाद्य पदार्थों की बिक्री न हो.
आगे क्या होगा?
खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी. प्रमुख स्थानों पर एफएसएसएआई लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की प्रति चिपकाने का भी निर्देश दिया गया है.
क्या ग्राहक सुरक्षित हैं?
इस जांच अभियान का उद्देश्य ग्राहकों को शुद्ध और स्वस्थ खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है. ग्राहकों को भी सलाह दी गई है कि वे एक्सपायर्ड या खराब गुणवत्ता वाले उत्पादों को खरीदने से बचें.
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