उदित वाणी, रांची : साहिबगंज जिले में करोड़ों रुपये के अवैध खनन मामले में याचिका दायर करनेवाले व ईडी के गवाह विजय हांसदा के मामले में शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया.
हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने विजय हांसदा के खिलाफ साहिबगंज में दर्ज एसटी/एससी केस की जांच सीबीआई को सौंप दिया और सीबीआई को एक माह के अंदर प्रारंभिक जांच पूरी करके रिपोर्ट देने का निर्देश दिया.साथ ही अदालत ने सीबीआई से आरोपी और याचिकाकर्ता दोनों के आचरण की भी जांच करने का निर्देश दिया.गौरतलब है कि मामले में गुरुवार को प्रार्थी विजय हांसदा द्वारा सीबीआई की जांच के लिए दायर की गई याचिका को वापस लेने का आग्रह किया था.
जिससे हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए कहा था कि लगता है याचिकाकर्ता पर याचिका को वापस लेने का दबाव है. ज्ञात हो कि विजय हांसदा ने उनके खिलाफ साहिबगंज में दर्ज कराये गये एसटी/एससी थाना कांड संख्या 6/2022 की जांच सीबीआई से कराने का आग्रह करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. हांसदा ने अपनी याचिका में अदालत को बताया है कि साहिबगंज में हुए अवैध खनन को उन्होंने रोकने की कोशिश की, तो उन्हें पंकज मिश्रा की ओर से धमकी दी गयी थी.
अवैध खनन और धमकी दिए जाने दोनों मामलों की जांच के लिए हांसदा ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की है और कहा है कि साजिश के तहत उनके खिलाफ साहिबगंज के थाने में एसटी/एससी केस दर्ज कराया गया. जबकि पंकज मिश्रा और कई बड़े लोगों द्वारा नींबू पहाड़ पर अवैध खनन पर उन्होंने शिकायत की थी. लेकिन पुलिस द्वारा किसी तरह की कार्रवाई नहीं गई. अवैध खनन में पंकज मिश्रा एवं अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की बजाय पुलिस द्वारा उल्टा उसके खिलाफ ही प्राथमिकी दर्ज कर उसे ही जेल में बंद कर दिया गया. इधर इसी आधार पर ईडी ने पंकज मिश्रा और अन्य के खिलाफ एक नई ईसीआईआर दर्ज किया है और अवैध खनन की जांच की जा रही है.
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