उदित वाणी, चाईबासा: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला की अदालत ने हत्या के आरोपी टोंटो थाना के बड़ाझींकपानी निवासी रूचुग खंडाईत को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।
28 दिसंबर 2019 को आरोपी ने गांव के ही रहने वाले देवेंद्र हांसदा को घर बुलाकर कुल्हाड़ी से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इलाज के दौरान देवेंद्र की मौत हो गई थी। देवेंद्र की पत्नी देवकी की शिकायत पर टोंटो थाना में भादवि की धारा 302 और 120 बी के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
सारे तथ्यों को देखने और समझने के बाद इस मामले में न्यायालय ने आज अपना फैसला सुनाया है और आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा दी है।
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