उदित वाणी,जमशेदपुर : दीपावली रौशनी का पर्व है और इस दिन हर किसी की इच्छा होती है कि घर में निर्बाध रूप से बिजली रहे. जेएसइबी द्वारा भी प्रत्येक वर्ष कोशिश की जाती है कि दीपावली के दिन हर प्रत्येक क्षेत्र में 24 घंटे बिजली उपलब्ध रहे. विभाग इस साल भी ऐसी ही व्यवस्था करने में जुटा है. इसी को ध्यान में रखते हुए विभाग के द्वारा हेलपलाइन नंबर जारी किया गया है. ताकि दीपावली के दिन बिजली की कटौती न हो. आपात स्थिति में लोग विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर शिकायत कर सकते हैं. 24 – 25 व एवं 29-30 अक्टूबर को विभाग ने तीनों शिफ्ट में कर्मचारियों की तैनाती की है. ताकि किसी भी समय बिजली जाने की स्थिति में त्वरित कारवाई की जा सके.
विभाग ने जारी किया हेलपलाइन नंबर
विद्युत आपूर्ति प्रमंडल जमशेदपुर : 9006987081
विद्युत आपूर्ति प्रमंडल करणडीह : 8987628937
विद्युत आपूर्ति प्रमंडल जुगसलाई : 8987517397
विद्युत आपूर्ति प्रमंडल गोविंदपुर : 8986750691
आदित्यपुर अवर प्रमंडल 1 : 8434659950, 8863050708
आदित्यपुर अवर प्रमंडल 2 : 8434659965, 7992459164
घाटशिला अवर प्रमंडल : 9341495727
धालभूमगढ़ अवर प्रमंडल : 7634828985
चाकुलिया अवर प्रमंडल : 9608907255
जादुगोड़ा अवर प्रमंडल : 9801992664
सभी 32 थाना क्षेत्रों में दंडाधिकारी की तैनाती
पूर्वी सिंहभूम जिले के सभी 32 थाना क्षेत्रों में दंंडाधिकारी की तैनाती की गई है. इनमें 20 थाना क्षेत्र धालभूम अनुमंडल एवं 12 थाना क्षेत्र घाटशिला अनुमंडल में हैं. तैनात किए गए दंडाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे स्थानीय पुलिस से संपर्क स्थापित कर समन्वय बना कर कानून व्यवस्था पर नजर रखें.
रेडक्रॉस सोसाइटी की स्पेशल एंबुलेंस सेवा
दीपोत्सव में 23 व 24 अक्टूबर को
रेडक्रॉस सोसाइटी की पूर्वी सिंहभूम जिला इकाई द्वारा विशेष एंबुलेंस सेवा प्रदान की गई है. यह सेवा शहरी क्षेत्र के लिए होगी. आपात स्थिति में कोई भी नागरिक 9798456047 नंबर पर टेलीफोन कर एंबुलेंस की सेवा प्राप्त कर सकता है. दोपहर 3 बजे से रात्रि 10 बजे तक यह सेवा उपलब्ध रहेगी.
रात 10 बजे के बाद पटाखे छोडऩे पर रोक
दीपावली पर 120 डेसिबल से कम आवाज वाले पटाखे ही छोड़े जा सकेंगे. उस दिन प्रदूषण बोर्ड ध्वनि और वायु प्रदूषण की जांच करेगा. प्रशासन ने 120 डेसिबल ध्वनि क्षमता से अधिक के पटाखा फोडऩे पर रोक लगाई है. सरकार ने दीपावली के दिन लोगों को देर शाम 8 बजे से रात 10 बजे तक पटाखा फोडऩे की इजाजत दी है. रात दस बजे के बाद पटाखा नहीं फोड़े जा सकेंगे. जो लोग इस व्यवस्था को नहीं मानेंगे उनपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है.
प्रदूषण पर रहेगी नजर, ग्रीन पटाखे छोडऩे की अनुमति
दीपावली के पहले और बाद में प्रदूषण स्तर को मापा जाएगा. केवल ग्रीन पटाखे ही जलाने की अनुमति हैं. पारंपरिक पटाखों की तुलना में ग्रीन पटाखे 30 फीसदी कम वायु प्रदूषण करते हैं.
दीपावली के दिन शहर में रहेगी नो इंट्री
दीपावली के दिन 24 अक्टूबर को सुबह 6 बजे से लेकर दूसरे दिन 25 अक्तूबर की सुबह छह बजे तक शहर के अंदर नो इंट्री लागू रहेगी. इस दौरान भारी वाहनों का परिचालन नहीं होगा. जिले की डीसी विजया जाधव, एसएसपी प्रभात कुमार और ट्रॉफिक डीएसपी ने संयुक्त आदेश जारी किया है. इसमें यह भी कहा गया है कि 23 अक्तूबर को दिन के 3 बजे से लेकर रात के एक बजे तक भारी वाहनों का परिचालन नहीं होगा.
जिला अग्निशमन विभाग भी पूरी तरह तैयार
पूर्वी सिंहभूम जिला अग्निशमन विभाग भी दीपावली को लेकर पूरी तरह से तैयार है. दीपावली से एक दिन पूर्व यानी 23 अक्टूबर से ही मानगो गोलचक्कर और साकची थाना में अग्निशमन की दो गाडिय़ां तैनात रहेंगी. इसके अलावा आदित्यपुर, गोलमुरी और मानगो फायर स्टेशन में भी गाडिय़ों की तैनाती के निर्देश दिए गए हैं. इधर हरेक पटाखा विक्रेता को भी अग्नि सुरक्षा मानदंड को अपनाने के निर्देश दिए गए हैं.
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