
उदित वाणी, रांची: राज्य सरकार द्वारा छह माह में नया पुलिस मैनुअल लागू कर दी जायेगी। प्रभारी मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने भाजपा विधायक राज सिन्हा के तारांकित सवाल पर इस संबंध में आश्वासन दिया है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 तथा अन्य नवीनतम आपराधिक कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एक पृथक पुलिस अधिनियम लागू करना जरूरी है।
इसके लिए 6 जून 2024 को ही एक लीगल कमिटी गठित किया गया है। कमिटी द्वारा नये कानूनों के क्रियान्वयन के लिए अपेक्षित नियमों, एसओपी इत्यादि का प्रारूप उपलब्ध कराया जायेगा। उन्होंने बताया कि कमिटी की रिपोर्ट आने के बाद समीक्षा करके अतिशीघ्र राज्य में रखंड पुलिस अधिनियम अधिसूचित कर दिया जायेगा। मंत्री ने कहा कि राज्य गठन के 25 बर्ष बाद भी यहां नया पुलिस अधिनियम नहीं बना है।
राज्य सरकार ड्रग्स एवं अन्य मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए जिला स्तर पर बिशेष टीम गठित करेगी। प्रभारी मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने भाजपा विधायक रोशन लाल चौधरी के अल्पसूचित प्रश्न के सवाल के जवाब में यह आश्वासन दिया है।
अल्पसूचित प्रश्नकाल के दोरान विधायक देवेन्द्र कुंवर ने जेलों में मोबाइल नेटवर्क पर रोक लगाने को लेकर अबतक 4जी जैमर नहीं लगाने पर सवाल किया। इस पर प्रभारी मंत्री योगेन्द्र प्रसाद ने सदन को बताया कि 4जी जैमर अधिष्ठापन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। उन्होंने कहा कि राज्य में जरूरत पड़ी तो सरकार 5जी-6जी जैमर भी लगायेगी।

